PM Fasal Bima Yojana 2024 :- मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी पट्टे का बीमा 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, किसान 31 दिसंबर तक नामांकन करा सकते हैं। इस योजना से किसानों को मौसमी सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
बिहार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रबी सीजन 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिले के किसान 31 दिसंबर तक सिंचित व असिंचित, चना, राई-सरसों व मसूर की फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा के तहत रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, जिसके लिए बीमा इकाई स्तर 2 के अनुसार दर 669.38 रुपये, असिंचित फसल के लिए 528 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना फसल के लिए 581.33 रुपये, सरसों-तोरिया के लिए 559.98 रुपये तथा मूंगफली मसूरी जिला स्तर के लिए दर 467.15 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
ये दस्तावेज जरूरी
ध्यान रहे पीएम फसल बीमा का फायदा लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बोवनी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और भूमि संबंधित दस्तावेज यानी खतौनी होना जरूरी है।किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटर से भी फसल बीमा करा सकते हैं।
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क्या है Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 में की गई थी।
- योजाना के अंतर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।
- इससे योजना के तहत किसानों की फसल खराब हो जाने बावजूद उन्हें बीमा का पैसा मिलता है।
- बीमा योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी कृषक, जो भूधारक व बटाईदार हैं, को मिल सकेगा।
- अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे भी बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
कैसे करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन
- किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए पास में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी, भूमि से संबंधित डाक्युमेंट्स होने चाहिए।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं।योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टाल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं।