Betul Ki Taja Khabar/ मुलताई :- नगर पालिका परिषद ने पवित्र नगरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशानुसार तत्काल शराब एवं मांस बिक्री बंद करने की मांग की गई है। परिषद के सदस्यों ने बताया कि परिषद की बैठक विगत 28 जनवरी 2025 के प्रस्ताव क्रमांक 13 अनुसार मध्य प्रदेश शासन धार्मिक एवं न्याय विभाग द्वारा मुलताई नगर पालिका क्षेत्र को पवित्र नागरिक घोषित किया गया है । जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश के पवित्र नगरों में शामिल क्षेत्र में शराब बंदी पूर्णतया बंद रहेगी की घोषणा की गई है । जिसके अनुसार पुण्य सलिला मां ताप्ती की नगरी मुलताई भी शामिल है।
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इस घोषणा के अनुरूप नगर पालिका परिषद मुलताई द्वारा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पवित्र नगर में शराबबंदी तत्काल किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके परिपालन में नगर पालिका परिषद मुलताई द्वारा जिला आबकारी अधिकारी बैतूल आयुक्त नगरी प्रशासन विकास एवं आयुक्त आबकारी विभाग को पत्र जारी किया गया है। जिसमें निवेदन किया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पवित्र नगरी में शराबबंदी तत्काल की जाए साथ ही परिषद द्वारा पवित्र नगरी के भीतर मांस मदिरा मछली मटन एवं एंड विक्रेताओं पर पाबंदी लगाई जाए। शासन के आदेश का पालन नहीं करने की दशा में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने संबंधित निर्णय लिया गया है।