Karnataka Rape Case:- कर्नाटक में एक घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में शुक्रवार को सांसद/विधायक विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े।
अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल को उनके खिलाफ दर्ज चार बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया। 2 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के वकील अशोक नायक ने संवाददाताओं को बताया, “सांसद/विधायक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया है। कल सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों से पूछताछ की है… एक त्वरित सुनवाई हुई है।”
वकील नायक ने इसे “जीत” बताया और मामले की जाँच के लिए एसआईटी टीम को बधाई दी।
“यह पीड़िता की जीत है। मैं एसआईटी टीम को उनकी जाँच के लिए बधाई देता हूँ… आरोपी ने खुद अपने यौन कृत्यों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली है,” वकील ने कहा।
बी एन जगदीश और अशोक नायक अभियोजन पक्ष के वकील थे, जबकि अरुण और विपुल जैन ने अदालत में प्रज्वल रेवन्ना का प्रतिनिधित्व किया।
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के आर नगर, मैसूर की पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, प्रज्वल के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 376(2)(के), 506, 354-ए, 354(ए), 354(बी), 354(सी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस संबंध में, एसआईटी अधिकारियों ने 123 साक्ष्य एकत्र किए और पिछले साल के अंत में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में लगभग 2,000 पृष्ठों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के साथ हसन के गन्नीगढ़ फार्म हाउस और बाद में बेंगलुरु के बसवनगुडी स्थित रेवन्ना के आवास पर जबरन बलात्कार किया गया और इस कृत्य को मोबाइल पर कैद कर लिया गया।
प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी अधिकारियों ने 21 मई, 2024 को विदेश से लौटते समय गिरफ्तार किया था। तब से प्रज्वल न्यायिक हिरासत में है।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और एक अन्य महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के चार मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने में मदद करने का वादा किया था।