Bijli Chori/मुलताईः- विद्युत वितरण कंपनी बोरदेही के ग्राम नरेरा के अंतर्गत आने वाले धरम पिता किशोरी के विरूद्ध विद्युत वितरण कंपनी ने 12 दिसम्बर 2019 को 5 हा.पा. के ट्यूबेल पंप से विद्युत चोरी करते हुये पाये जाने पर धारा 135 के तहत् उसका पंचनामा बनाया था। पंचनामा बनाने के बाद प्रकरण मुलताई न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम संजय कुमार भलावी की अदालत में प्रस्तुत किया गया। विद्धान न्यायाधीश द्वारा उभय पक्षों की बात सुनते हुये धरम पिता किशोरी ग्राम नरेरा को दोषी मानते हुये, छः माह के सश्रम कारावास तथा 82749.00 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन महीने का साधारण कारावास देने हेतु आदेशित किया। प्रकरण में विद्युत अधिनियम की धारा 154 (5) के तहत् अभियुक्त पर सिविल दायित्व की राशि रूपये 55706.00 निर्धारित की गई। उक्त राशि अभियुक्त विद्युत कंपनी को दो माह के भीतर अदा करना हैं। उक्त राशि अदा न करने पर परिवादी कंपनी सिविल न्यायालय की डिकी के रूप में निष्पादन के माध्यम से उक्त राशि वसूल सकती हैं। प्रकरण में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रवीण माने द्वारा की गई।
Bijli Chori: विद्युत चोरी के आरोपी को छः माह का कारावास एवं 82749 रुपये जुर्माना
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