76 साल के बुजुर्ग ने दो साल पहले 11 साल की नाबालिग बच्ची से रेप किया था. बैतूल की पॉक्सो कोर्ट ने आज आरोपी बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई है. यह आरोपी सुलभ शौचालय का अवैतनिक कर्मचारी था. घटना बैतूल थाने के सामने की है.
इस मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी रामदास उपराले (76) को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाया और आईपीसी की धारा 376 (एबी) और 5 (एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया कि पीड़िता की मां ने 16 जून 2021 को इस दुष्कर्म मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी.
इस मामले की जांच अधिकारी रहीं सब इंस्पेक्टर प्रीति पाटिल के मुताबिक, कोतवाली के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों से पैसे लेने वाले एक अवैतनिक कर्मचारी ने एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. ये लड़की वहां शौच के लिए गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। जिसे देखने के बाद लड़की की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी.