वर्तमान अध्यक्ष पर पद का दुरूपयोग सहित लगाए भेदभाव पूर्ण कार्य करने के आरोप
Betul Ki Khabar/मुलताई। महावीर वार्ड पार्षद वंदना साहू द्वारा आयुक्त संचनालय नगरीय आवास भोपाल को सीएमओ विरेन्द्र तिवारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मुलताई नगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशानुसार नगर पालिका में तत्काल प्रशासक की नियुक्ति की जाना आवश्यक है क्योंकि विगत 27 अक्टूबर को जारी न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि न्यायालय में उपरोक्त आदेश पर किसी प्रकार की रोक या अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश नही है इसलिए फिलहाल प्रशासक की नियुक्ति की जाए। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा 20 जून 2023 के आदेश अनुसार मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद पर वर्षा गढ़ेकर का नाम निर्दिष्ट किया है। एवं 10 जनवरी 2024 को पुनः दूसरी बार मुलताई नगर पालिका में नाम निर्दिष्ट किया गया है। लोकतंत्र में ऐसा प्रतित होता है कि राज्य शासन मध्यप्रदेश द्वारा एक ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनोनित अध्यक्ष नियुक्त कर अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 22 माह से उक्त आदेश के अनुसार नगर पालिका मुलताई के कार्य संचालित किए जा रहे हैं जो कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनी हुई सरकार में लोकतंत्र की हत्या है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षद वंदना साहू द्वारा वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर पर पद के दुरूपयोग सहित भेदभाव पूर्ण काय करने के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया ना हो इसलिए तत्काल प्रशासक की नियुक्ति करना आवश्यक है, अन्यथा जनप्रतिनिधियों को मजबूरी में न्यायालय की शरण लेना होगा।
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