Betul Ki Khabar/मनीष राठौर:- मध्य प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (RERA) ने रामायण रेसिडेंसी परियोजना के प्रमोटर जय बजरंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर जोरदार कार्रवाई की है। कंपनी पर 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। कारण? परियोजना का RERA पंजीकरण कराए बिना ही भूखंडों और यूनिट्स की अवैध बिक्री करना तथा खरीदारों से करीब 420.76 लाख रुपये की राशि वसूलना।शिकायतकर्ता विशाल भालेकर की शिकायत पर RERA ने जांच पूरी की और धारा 59 के तहत यह सजा सुनाई। आदेश में साफ कहा गया कि कंपनी ने बिना पंजीकरण के परियोजना का विपणन और बिक्री की, जो अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। नतीजतन, परियोजना के पंजीकरण तक निर्माण कार्य पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, संबंधित संपत्तियों के किसी भी विक्रय या हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।ट्रेडिंग और निवेशकों पर गहरा असर यह मामला रियल एस्टेट ट्रेडिंग को झकझोरने वाला है। बैतूल जैसे उभरते बाजारों में रामायण रेसिडेंसी जैसी परियोजनाओं में निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, लेकिन अवैध बिक्री ने उनके पैसे डुबो दिए। करीब 420 लाख रुपये के लेन-देन में फंसे सैकड़ों खरीदार अब ट्रेडिंग घाटे से जूझ रहे हैं।

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RERA विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी घटनाएं बाजार में विश्वास कम करती हैं, जिससे प्रॉपर्टी ट्रेडिंग वॉल्यूम 20-30% तक गिर सकता है। निवेशक अब RERA-पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि अनरजिस्टर्ड डेवलपर्स की ट्रेडिंग वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज हो रही है।विशाल भालेकर ने कहा, “यह फैसला उन प्रमोटरों के लिए कड़ा संदेश है जो कानून ठेंगा दिखाकर आम आदमी की जेब काटते हैं। RERA का मकसद घर खरीदारों की रक्षा करना है और इस एक्शन से बाजार में भरोसा बढ़ा है। लेकिन दोषियों पर और सख्ती जरूरी है।”प्रशासन से ये मांगें भालेकर ने स्थानीय प्रशासन से निम्नलिखित कदम उठाने की अपील की है:परियोजना के सभी लेन-देन की विस्तृत ऑडिट कराना।प्रभावित खरीदारों को तत्काल राशि वापसी या कानूनी राहत मुहैया कराना।अवैध बिक्री में लिप्त जिम्मेदारों पर अतिरिक्त दंड लगाना। RERA अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे ऐसी शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस बरता जाएगा। बैतूल के रियल एस्टेट बाजार में यह कार्रवाई ट्रेडिंग नियमों को मजबूत करने का संकेत दे रही है। प्रभावित निवेशक अब RERA पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

