Betul News Today :- जिले में अगले 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। निशुल्क और त्वरित न्याय के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण यहां तैयारियां में जुटा है। इसके लिए बैतूल, मुलताई, आमला और भैंसदेही में खंडपीठ गठित की जाएगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण ने बताया कि लोक अदालत विवादों का निराकरण करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों में चले आ रहे लंबित मामलों का तथा ऐसे मामले जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लगाए गए हैं। उनका निराकरण मामलों के दोनों पक्षकारों के साथ बातचीत करके और उनकी सहमति से राजीनामा के आधार कराए जाते हैं।
प्राधिकरण की सचिव व जिला न्यायाधीश महजबीन खान ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निराकरण करने के लिए खंडपीठों का गठन किया जाता है। खंडपीठ में एक पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश व एक अधिवक्ता सदस्य होते हैं जो सम्मिलित प्रयास करके पक्षकारों को उनके मामलों में राजीनामा करने के लिए प्रेरित करते हैं। पक्षकारों को निःशुल्क एवं त्वरित न्याय प्रदान करना लोक अदालत का मूल उद्देश्य है।
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इन मामलों को किया जाएगा शामिल – Betul News Today
लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, श्रम संबंधी विवादों के मामले, विद्युत चोरी के मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रण संबंधी मामले राजस्व संबंधी मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निराकरण लोक अदालत में किया जाता है।
यदि कोई पक्षकार जिसका कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो और वो अपने प्रकरण को लोक अदालत में लगाना चाहता है तो पक्षकार स्वयं या उसके अधिवक्ता संबंधित न्यायालय में एक सादा आवेदन पत्र लगाकर अपना मामला लोक अदालत की खंडपीठ के समक्ष लगा सकता है।