Betul Ki Khabar: बैतूल में भाजपा नेता रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में आरोपी भाजपा नेताओं समेत पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एडीजे कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में शासन की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने पैरवी की। आरोपी अभिषेक साहू, रंजीत सिंह, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, प्रकाश शिवहरे को अग्रिम जमानत देने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है। बदनामी और पैसे ऐंठने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। इसी तरह के मामले में पहले भी पांच लोगों पर आरोप लगे थे। आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से। इसी तरह का अपराध फिर से किया गया। इस कारण उनकी पहले दी गई अग्रिम जमानत भी निरस्त की जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आपत्ति स्वीकार करते हुए प्रारंभिक जमानत अर्जी खारिज कर दी। दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
7 अक्टूबर को बगडोना में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविन्द्र देशमुख ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और भोला सिंहनारायण सिंह को आरोपी बनाया है। इन सभी पर स्वर्गीय रविन्द्र देशमुख को मानसिक रूप से परेशान कर पैसे मांगने और समाज में उनकी छवि खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाने का आरोप है।
इन सभी पर प्रथम दृष्टया अपराध कारित करना पाया गया, जिसके आधार पर थाना सारनी में अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 108, 3 पैरा 5 बीएनएस दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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