Bakri Palan Yojna: सरकार उठा रही आपको लखपति बनाने का खर्चा नहीं लगेगा अर्श से फर्श तक पहुचने में समय,सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, किसानों और उद्यमियों को पशु पालन के लिए ऋण मुहैया कराती है, ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इसी कड़ी में बिहार सरकार का पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग बकरी पालन योजना के लिए अनुदान मुहैया कराता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बिहार सरकार 1,00,000 रुपये से लेकर 7,00,000 रुपये तक का अनुदान देती है।
60% तक मिलेगी सब्सिडी इस कार्यक्रम के तहत 20 बकरी और 1 बकरा या 100 बकरी और 5 बकरियों के साथ फार्म शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बकरी फार्म लगाने के लिए 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। जबकि सामान्य जाति के लोगों को बकरी पालन शुरू करने में मदद के लिए 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। बैंक से मिलेगा लोन इस योजना के लिए आवेदन करने वाले 1 लाख 30 हजार लोगों को सरकार 24 हजार रुपये का लोन मुहैया कराएगी। यह पैसा बैंक की ओर से बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में मिलेगा अनुदान लाभ
Bakri Palan Yojna: सरकार उठा रही आपको लखपति बनाने का खर्चा नहीं लगेगा अर्श से फर्श तक पहुचने में समय
आवेदक बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं के पैसे से बकरी फार्म शुरू कर सकता है। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं की जाती है। दोनों ही स्थितियों में चयनित लाभार्थियों को अनुदान राशि देय होगी।
चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा
आवेदकों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों के चयन में उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने स्वयं के खर्च पर बकरी फार्म व्यवसाय शुरू किया है तथा बकरी पालन प्रशिक्षण पूरा किया है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए उनके पास ये आवश्यक दस्तावेज हों। अद्यतन रसीद/एलपीसी, किराया, अनुबंध, नक्शा, पास बुक, एफडी, अन्य (राशि का उल्लेख करते हुए पहला और अंतिम पृष्ठ), सरकारी संस्थाओं से बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड तथा निवास प्रमाण पत्र आदि।
कौन आवेदन कर सकता है?
बकरी प्रजनन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। सरकार के बकरी प्रजनन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए आप पशुपालन ब्यूरो की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास बकरी पालन के लिए 1800 वर्ग फीट से 9000 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए। हरा चारा उगाने के लिए 50 से 100 दशमलव जगह होनी चाहिए।