Betul Crime News :- 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बैतूल की पॉक्सो अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 6 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। घटना 2 साल पुरानी है। अभियोजन के मुताबीपॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट बैतूल ने आरोपी गोलू कहार,(29) निवासी-थाना बीजादेही को दोषी पाते हुए, धारा 376(3) IPC समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने, धारा 506(2) IPC में दोषी पाते हुए 2 वर्ष कठोर कारावास, 1 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। मामले में जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओम प्रकाश सूर्यवंशी, अमित कुमार राय की ओर से पैरवी की गई।
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यह हुई थी वारदात – Betul Crime News
19 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय पीड़िता अपनी बहन के साथ सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 1-2 बजे आरोपी गोलू उसके पास आया और उसको दूसरी जगह मंडे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कर भाग गया। आरोपी ने जाते समय पीड़िता को यह धमकी दिया कि यदि यह बात किसी को बताएगी तो जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बीजादेही में की।
विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना बीजादेही ने जांच के बाद अभियोग पत्र स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया था।