Betul Crime News -नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

By betultalk.com

Published on:

Follow Us

Betul Crime News :- 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पॉक्सो अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। नाबालिग का स्कूल लौटते समय रेप हुआ था। जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

पॉक्सो अदालत ने बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी संदीप नागले (27) थाना आमला को दोषी पाते हुए, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट, 376(3)IPC में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार के जुर्माना, धारा 506(2) IPC में 2 वर्ष के कठोर कारावास, 1 हजार के जुर्माना व धारा 341IPC के अपराध में 1 माह के कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में ओमप्रकाश सूर्यवंशी और अमित कुमार राय ने पैरवी की।

यह हुई थी घटनाBetul Crime News

घटना 20 अगस्त 21 की शाम 05ः30 बजे की है। जब पीड़िता अपने स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी ने पीड़िता का रास्ता रोककर आरोपी ने उसकी सायकल गिरा दी और उसे गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

Read Also : प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

धमकी के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में तुरंत किसी को नहीं बताया। घटना के समय पीड़िता आरोपी का नाम नहीं जानती थी। कुछ दिनों बाद जब उसने एक ढाबे में आरोपी को काम करते हुए देखा तो उसका नाम पता लगाया।

कुछ दिनों बाद जब वह बीमार हुई, तब उसे परिजन जिला चिकित्सालय बैतूल लेकर पहुंचे। तब पता चला कि पीड़िता के गर्भ में एक बच्चा है। पीड़िता ने जिला चिकित्सालय में मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना बैतूल बाजार में जाकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

Leave a Comment