Betul Crime news: बैतूल में गुस्से के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति को बैतूल की आमला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी और गर्म पदार्थ भी डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने यह सजा गवाहों के बयान, मृतका के मृत्यु पूर्व बयान और डॉक्टरों के बयान के बाद सुनाई। मामला 2022 का है, जब 22 अगस्त की शाम बोरदेही थाने के गांव में 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी को बेरहमी से पीटा। जब उसकी हालत गंभीर हुई तो वह खुद उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन दो दिन बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस मामले में सरकारी वकील जगदीश परते के मुताबिक मृतका के बेटे ने 24 अगस्त को अस्पताल में मां की मौत के बाद पिता पर मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जब मृतका का पोस्टमार्टम कराया तो उसके साथ हुई क्रूरता के कई सबूत मिले। आंतरिक अंगों पर चोट के निशान
शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अदालत को बताया कि मृतका की मौत मारपीट के कारण आंतरिक चोटों के कारण हुई। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ईशा डेनियल ने अदालत को बताया कि Betul Crime news मृतका के गुप्तांग के पिछले हिस्से में चोट के निशान थे। उसके पेट, कमर और जांघों पर छाले पाए गए, जो नीले-हरे रंग के थे। उसकी मौत सेप्टिक शॉक और हार्ट फेलियर से हुई।
उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था
अपनी हत्या से पहले मृतका ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को अपने पति द्वारा की गई मारपीट के बारे में भी बताया, जिसमें उसे पीटना और उसके आंतरिक अंगों पर गर्म पदार्थ डालना शामिल था। मारपीट का कारण पत्नी के चरित्र पर संदेह बताया जा रहा है। अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।