Betul Ki Khabar / भैंसदेही (मनीष राठौर) :- मध्यप्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के तहत 4 नवम्बर से 9 नवंबर तक चलाए जा रहा तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भैंसदेही विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम धामनगांव में आयोजित किया गया। कार्यकम के मुख्य अतिथि रहे जिला सत्र न्यायाधीश श्री पाटीदार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकम का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने ग्राम के ग़रीब परिवारों एवं बुजुर्ग लोगों का फल एवं कम्बल वितरण कर सम्मानित किया।
नई पीढ़ी के पास उर्जा तो बुजुर्ग के पास अनुभव – श्री पाटीदार
जिला सत्र न्यायाधीश श्री पाटीदार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की नई पीढ़ी आज के दौरान में उमंग उर्जा और जोश में काम करती है परन्तु हमारे बुजुर्ग आज भी धैर्य शांति एवं सोच समझ कर कार्य करते थे। उनके अनुभव और समझदारी से आज भी बड़े बड़े फैसले ग्राम में ही सुलझाएं जा सकतें हैं परन्तु वर्तमान दौर में समाज एवं परिवारों में बुजुर्ग का सही सम्मान एवं उनसे अनुभव नहीं लिए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज बुजुर्ग समाज परिवार का मान सम्मान है हर व्यक्ति को समय निकाल कर उन्हें समय देना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए। हर पुत्र को हर परिस्थितियों में अपने माता-पिता की सेवा उनका सम्मान करना चाहिए हर पुत्र को भगवान श्रावण की भुमिका अदा करनी चाहिए। ऐ ही सही मायने में हमारे मानवीय जीवन के उद्देश्य है।
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बुजुर्ग माता-पिता का परित्याग एवं भरण-पोषण से वंचित करना कानूनन अपराध
श्री न्यायाधीश पाटीदार ने कहा कि आज भी ऐसे कई बुजुर्ग है जिनका पुत्रों द्वारा परित्याग कर उन्हें भरण-पोषण से वंचित कर दिया जाता है परन्तु उन्हें कानून की जानकारी नहीं होने से वे इस पीड़ा से गुजरते रहते हैं। जबकि कानून में धारा 145 के तहत् बुजुर्ग माता पिता का परित्याग करने पर पुत्र या समबधीत को उन्हें महिने का भरण-पोषण का खर्च देना अनिवार्य है ना देने पर ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान भी है। ऐसे पीड़ित 60 वर्ष के बुजुर्ग न्यायालय में आवेदन देकर भरण-पोषण का अधिकार पा सकते हैं कानून हर सम्भव ऐसे लोगों की मदद करेगा।
कार्यकम में मुख्य रूप से अधिवक्ता वासुदेव कोसे अधिवक्ता गावड़े, विनोद कनाठे,चिलकचंद सेठ, रमेश गीद, सरपंच सुनील उईके, साहेबराव पांसे सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।