6 माह में विकास कार्य करने के हाईकोर्ट के आदेश का कॉलोनाइजर नहीं किया पालन
Betul Ki Khabar/मुलताई:- नगर के बैतूल रोड क्षेत्र में स्थित आवासीय कॉलोनी ड्रीमलैंड सिटी में कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत विकास कार्य नहीं किए जाने के चलते कॉलोनी निवासी सुभाष पवार ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका क्रमांक 28972 पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 20 फरवरी 2024 को आदेश दिए थे कि कॉलोनाइजर 6 माह में विकास कार्य करें। कॉलोनाइजर ने न्यायालय के आदेश के बावजूद 6 माह में कॉलोनी में विकास कार्य नहीं किए। वही कलेक्टर बैतूल ने बिना जांच और विकास कार्य का निरीक्षण कराए बिना कॉलोनाइजर के बंधक प्लाटों में से 50 प्रतिशत प्लाट मुक्त कर दिए थे।
कॉलोनी निवासियों द्वारा इस संबंध में पूर्व विधायक को अवगत कराया था। जिसके चलते पूर्व विधायक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कॉलोनी के निवासियों की समस्या का निराकरण करने की मांग की थी। पूर्व विधायक के पत्र पर गठित जांच दल द्वारा जांच की गई तो कॉलोनी में विकास कार्य नहीं होने का खुलासा हुआ। जांच दल ने ड्रीमलैंड सिटी के कॉलोनाइजर के शेष बंधक प्लाटों को नगर पालिका के माध्यम से नीलाम कर कॉलोनी में विकास कार्य करने की अनुशंसा की थी। वही कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी नाले की जमीन विक्रय करने के प्रकरण में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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प्लॉट नीलाम करने के आदेश पर कॉलोनाइजर ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लिया है। स्थगन आदेश के बावजूद कलेक्टर ने अप्रैल 2025 में कॉलोनाइजर को नियम विरुद्ध विकास कार्य पूर्ण करने की अनुमति जारी की गई है। याचिकाकर्ता के वकील पुष्पेंद्र दुबे ने बताया कलेक्टर के नियम विरुद्ध आदेश से व्यथित होकर सुभाष पवार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। अधिवक्ता पुष्पेंद्र दुबे ने बताया याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर बैतूल को आगामी 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।