Betul Ki Khabar: ताप्ती जल आवक मार्ग पर अतिक्रमण का फिर से होगा सीमांकन

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                                                  कोर्ट ने नगर पालिका एवं राजस्व विभाग को दिए आदेश

Betul Ki Khabar/मुलताई। स्टेशन की ओर से ताप्ती सरोवर में जलापूर्ति करने वाले जल आवक मार्ग पर वर्षों से अतिक्रमा काबिज है जिसका पूर्व में भी कई बार सीमांकन हो चुका है। इसके पूर्व भी दो बार सीमांकन होने तथा अतिक्रमा चिन्हित करने के बावजूद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है। पूरे मामले में अब प्रथम व्यवहार न्यायधीश ने नगर पालिका तथा राजस्व विभाग को आदेश दिए गए हैं कि आगामी 14 फरवरी तक संयुक्त रूप से सीमांकन करके विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। नगर पालिका अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया कि उक्त आदेश आठ मकान मालिकों द्वारा दावा किए जाने के बाद दिया गया कि नाले पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। इस पर न्यायालय द्वारा सीमांकन का आदेश जारी करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को आयुक्त नियुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर पालिका तथा राजस्व विभाग द्वारा ताप्ती जलमार्ग तथा इससे जुड़े क्षेत्र की विधिवत नपाई की जाएगी। अधिवक्ता यादव ने बताया कि न्यायालय का यह आदेश पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए है। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो सकेगा कि ताप्ती जल आवक मार्ग पर वास्तव में अतिक्रमण हुआ है या नहीं। न्यायालय के आदेशानुसार आगामी 14 फरवरी तक नगर पालिका एवं राजस्व विभाग को पीडब्ल्यूडी अधिकारी की उपस्थिति में सीमांकन करके कोर्ट को विस्तृत रिपोर्ट देना होगा।

वर्षों से चल रहा अतिक्रमण का मामला

स्टेशन मार्ग से ताप्ती सरोवर तक बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी जल आवक मार्ग से सरोवर में एकत्रित होता है जो वर्ष भर रहता है। इसके अलावा सरोवर में अन्य कहीं से जल आवक नही है इसलिए सरोवर का भरना एकमात्र जल आवक मार्ग पर निर्भर है। लेकिन समय के साथ साथ जल आवक मार्ग पर अतिक्रमण होता गया जिससे पक्का निर्माण होने से जल आवक मार्ग संकरा होता गया जिससे बारिश के दौरान पूर्व की तरह सरोवर में पानी की आवक नही होने लगी तथा बारिश का पानी अवरूद्ध होकर सरोवर की जगह अन्य जगह जाने लगा। समस्या के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा नाले तथा इसके आसपास अतिक्रमण करने वाले लगभग 10 लोगों को चिन्हित किया गया था।

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कई बार सीमांकन होने के बावजूद नही हटा अतिक्रमण

राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन करने के बाद अतिक्रमण कारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है ताकि नाले से अतिक्रमण हटाया जा सके इसके बावजूद अतिक्रमण नही हट सका है। वर्षों पूर्व अतिक्रमण हटाने गए अमले से अतिक्रमण कारियों द्वारा विवाद के बाद अतिक्रमण हटाने का कार्य रूक गया था। जिसके बाद फिर कुछ समय पहले जल आवक मार्ग तथा इसके आसपास राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किया गया जिसमें जल आवक मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे लाया गया था। इसके बाद फिर कोर्ट के आदेश से राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किया गया। अब एक बार फिर कोर्ट के आदेश से राजस्व एवं नगर पालिका को सीमांकन करना होगा। सीमांकन के बाद यदि अतिक्रमण चिन्हित होता है तो हटाया जा सकता है।

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