Betul News: विशिष्ट विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ अमित कुमार राय ने बताया कि 17 मार्च 2021 को कोतवाली थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय बालिका लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन करने पर वह नहीं मिली।
पीड़िता की मां की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 25 मई 2021 को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। पूछताछ पर बालिका ने बताया कि आरोपी रवि कुमार रायकवार पिता दीमान सिंह उसे बहला-फुसलाकर बैतूल से नर्मदापुरम ले गया था। आरोपी ने उसे सेठानी घाट के पास एक धर्मशाला के कमरे में रखा और कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान एवं पूछताछ पूर्ण कर अभियोग पत्र विशिष्ट विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष संदेह से परे सिद्ध किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
Betul News: 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले को उम्र कैद
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