BETUL NEWS/भैंसदेही (मनीष राठौर) :- भैंसदेही तहसीलदार ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें आवेदक श्याम किशोर सूर्यवंशी पिता मोतीराम सूर्यवंशी जाति किराड़ निवासी चिचोली ढ़ाना को उनकी भूमि मौजा जुनावानी स्थित ख.न. 5 रकबा 2.671 हे. में से रकबा 0.100 हे. का कब्जा अनावेदक कृष्णा वल्द रामरतन जाति किराड निवासी चिचोलेढ़ाना से दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है मामला?
आवेदकगण ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि अनावेदक कृष्णा ने उनकी भूमि पर अवैद्ध कब्जा कर लिया है। तहसीलदार ने मामले की जांच के बाद अनावेदक को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत उक्त भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है।
कब्जा दिलाने के निर्देश
तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक RI दीपक बरोदे भैंसदेही को निर्देश दिए हैं कि आवेदकगण को उनकी भूमि का कब्जा अनावेदक से दिलाया जाए और कब्जा प्रतिवेदन मय पंचनामा के सात दिवस के भीतर इस न्यायालय में पेश किया जाए।
फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
लेकिन तहसीलदार के आदेश पारित होने के बाद भी राजस्व निरीक्षक RI दीपक बरोदे भैंसदेही द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आवेदकगण परेशान हैं। आवेदकगण ने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की है।
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आवेदकों का आरोप
आवेदकगण का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक RI दीपक बरोदे भैंसदेही द्वारा जानबूझकर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें अपनी भूमि का कब्जा नहीं मिल पा रहा है और कृषि कार्य में परेशानी हो रही है।
अब आगे क्या?
आवेदकगण ने मांग की है कि राजस्व निरीक्षक RI दीपक बरोदे भैंसदेही के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी भूमि का कब्जा दिलाया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
जवाबदार अधिकारी का क्या कहते हैं…
उक्त मामले में RI दीपक बरोदे ने का कथन जानना चाहा तो इनका कहना है की इस हफ्ते में कब्जा दिलवाता हु