Betul News Today / मुलताई :- सरकारी अस्पताल में सूचना के अधिकार के तहत चार वर्षों बाद भी बीएमओ द्वाराजानकारी नही देने का मामला सामने आया है। जानकारी नही देने पर बीएमओ को अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी देने वहीं उल्लंघन करने पर 25 हजार रूपए जुर्माने का नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी विजय सावरकर ने बताया कि आयोग द्वारा बीएमओ को तीन प्रकरण में अलग अलग नोटिस जारी कर 10 फरवरी तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अपीलार्थी के अनुसार वर्ष 2021 में जानकारी मांगी गई थी जो समय सीमा में नही दी गई। जिसके बाद अपील की भी सुनवाई नही होने से राज्य सूचना आयोग को अपील की गई थी। इसके बावजूद चार वर्ष बाद भी मांगी गई जानकारी अप्राप्त है।