मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बड़ी योजना है। इसके तहत 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। अब तक योजना की 15 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 16वीं किस्त का इंतजार है।
आपको बता दें कि इससे पहले 15वीं किस्त सीएम मोहन यादव ने शनिवार 10 अगस्त को जारी की थी, जिसके तहत 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1897 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इसमें लाड़ली बहना योजना की निश्चित राशि 1250 रुपए और राखी के उपहार के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी भेजी गई थी।
अब सितंबर में आएगी 16वीं किस्त
अब अगली किस्त नियम के अनुसार 10 सितंबर को जारी की जाएगी। इसके तहत फिर से 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। चूंकि सीएम ने खुद कहा है कि रकम हर महीने की 10 तारीख को बहनों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी और अगर छुट्टी या किसी अन्य कारण से ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पहले जमा कर दी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के मद्देनजर राज्य सरकार निर्धारित समय से पहले भी किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मई 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना
इसमें 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
इसके बाद राखी 2023 पर राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई।
अब इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए की दर से सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं।
किसको मिलता है योजना का लाभ
इस योजना में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी 1 जनवरी 1963 से 1 जनवरी 2000 तक जन्मी सभी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल) वर्ष 2023 में आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाती हैं।
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महिलाओं स्वयं या उनके परिवार में कोई भी करदाता नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए।
यदि यह संयुक्त परिवार है तो परिवार में 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। घर में ट्रैक्टर या फोर-व्हीलर नहीं होना चाहिए।
अगर कोई महिला 60 वर्ष से कम आयु की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1250 रुपए से कम राशि प्राप्त कर रही है तो उस महिला को भी 1250 रुपए तक की राशि दी जाएगी।
विवाहित महिलाओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस वर्ष आवेदन किया जाता है उस वर्ष के 1 जनवरी को आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो और अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।