Crime Newsr/मुलताई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई द्वारा थाना मुलताई के शासन विरुद्ध हेमराज बडोदे मामले में आरोपी हेमराज को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में मृतिका नानीबाई की आरोपी ने अपने घर के अंदर कुल्हाड़ी से मार कर विगत 28 जनवरी 2023 को हत्या कर दी थी । विचारण के दौरान मृतिका का भाई फरियादी एवं अन्य साक्षी की साक्ष्य ,प्रकरण में आए भौतिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में बैतूल जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपनिदेशक राजकुमार उईके एवं सहायक निदेशक श्री सत्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में मालिनी देशराज विशेष लोक अभियोजक के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उक्त प्रकरण शासन का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में था, जिसमें समय-समय पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी एवं मॉनिटरिंग हो रही थी।
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घटना का संक्षिप्त विवरण-फरियादी मृतिका के भाई ने बताया कि 28 जनवरी 2023 के 5 बजे मैं अपने घर की छत पर सरसो कूट रहा था। तभी मुझे मेरे भांजे का फोन आया जिसने बताया कि मम्मी फोन नहीं उठा रही है। घर जाकर देखकर आओ तो मैं मेरी बहन नानीबाई के घर गया तो देखा कि सामने का दरवाजा अन्दर से बंद था तो मैंने आवाज दी बाई किधर है तो मेरे जवाई हेमराज ने बोला कि तू आया है क्या, मैने मेरे जवाई की आवाज पहचानी फिर जवाई हेमराज ने दरवाजा खोला और मैने घर के अन्दर जाकर देखा तो दूसरे नम्बर के कमरे मे मेरी बहन नानीबाई खून से लथपथ पड़ी थी ।गले के ऊपर चोट के निशान थे और बहन मर चुकी थी। घर के अन्दर मेरी बहन एवं हेमराज के अलावा कोई नही था फिर हेमराज ने बोला कि तेरी बहन का खून मैने कुल्हाड़ी से किया है। और तूझे भी खत्म कर देता हूँ कहकर मुझे लपका जो मेरे गले में पडा गमछा हेमराज ने खींच लिया । वो मेरी तरफ लपका तब मैं जान बचाकर भागा और मेरे लड़के राजू को जाकर बताया। थाना मुलताई के उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार के द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष विचरण पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं रुपए 5000 रुपए से दंडित किया गया है विचारण के दौरान कोर्ट मोहर्रिर अजय हथिया प्रधान आरक्षक, स्वाति शर्मा एवं सुनील धुर्वे आरक्षक का भी सहयोग रहा।

