Ladli Behna Yojana 2025:- मध्य प्रदेश की लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलने वाली लाडली बहना योजना की अगली किस्त रुक सकती है. खास बात ये कि रक्षाबंधन से पहले बहनों को 250 रुपये की एक अतिरिक्त राशि भी मिलती है, लेकिन इस बार हजारों महिलाओं को ये रकम नहीं मिलेगी. दरअसल, राज्य सरकार ने योजना को समग्र आईडी और ई-केवाईसी से जोड़ दिया है. अगर लाभार्थी बहनों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो उनका पैसा रोका जा सकता है.
e-KYC नहीं तो रकम नहीं
मध्य प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने लाड़ली बहना योजना से आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन इस बार अगर ई-केवाईसी और समग्र आईडी अपडेट नहीं हुई, तो रक्षाबंधन से पहले रकम खातों में नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं, वृद्धा पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी बिना सही जानकारी और बायोमेट्रिक सत्यापन के अटक सकता है। OTP आधारित केवाईसी अब पूरी तरह बंद हो चुकी है और अब सिर्फ IRIS या फिंगरप्रिंट से ही सत्यापन संभव है। जिन महिलाओं की समग्र प्रोफाइल में गलत पारिवारिक स्थिति या डुप्लिकेट आईडी पाई जाएगी, वे भी लाभ से वंचित रह जाएंगी।
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कैसे करें सुधार
अब भी वक्त है! महिलाएं नजदीकी CSC सेंटर, लोक सेवा केंद्र या पंचायत भवन जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकती हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर “Success” का मैसेज आना जरूरी है, तभी अगली किस्त का रास्ता साफ होगा। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि गलत बैंक खाता, पुरानी पारिवारिक जानकारी या अधूरी प्रोफाइल योजना से बाहर कर सकती है। खासकर विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को नई स्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है।
दिवाली पर बढ़ेगी राहत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिवाली 2025 से लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए और अगले दो साल में 3000 रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि यह राहत उन्हीं महिलाओं तक पहुंचेगी, जिनकी समग्र आईडी और ई-केवाईसी समय पर अपडेट हो चुकी होगी। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन यही पारदर्शिता योजना को मजबूत भी बनाएगी और फर्जी लाभार्थियों को हटाएगी। इससे असली हकदार बहनों को ही लाभ मिल सकेगा और भविष्य में भी उनकी मदद जारी रह पाएगी।
जानिए लाड़ली बहना योजना के लिए आयु/पात्रता/नियम
- इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।
- यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।
- विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

