MP Dhan Kharidi 2025 :- मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए MSP पर धान की खरीद जारी है। अब तक उपार्जन केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 61 हजार 777 किसानों से 42 लाख 95 हजार 161 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। 23 जनवरी 2025 तक धान खरीदा जाएगा। हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक खरीद की जाएगी। MP Dhan Kharidi 2025 इस बार धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये है।
इन दरों पर किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता वाली उपज खरीदी जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के बाद किसान पंजीयन के दौरान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में अब तक 7855 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। खरीदे गए धान में से 38 लाख 18 हजार 332 मीट्रिक टन खरीदे गए धान का परिवहन किया जा चुका है। कुल 11 लाख 79 हजार 448 मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजा जा चुका है।
अबतक किस जिले में कितनी हुई खरीदी – MP Dhan Kharidi 2025
- प्रदेश के बालाघाट में 5 लाख 47 हजार 336, कटनी 4 लाख 10 हजार 746, सतना 3 लाख 99 हजार 01, जबलपुर 3 लाख 76 हजार 76, रीवा 3 लाख 47 हजार 486, सिवनी 2 लाख 98 हजार 792, मण्डला 2 लाख 942।
- शहडोल 1 लाख 96 हजार 737, पन्ना 1 लाख 70 हजार 543, मैहर 1 लाख 68 हजार 200, नर्मदापुरम 1 लाख 65 हजार 152, सिंगरौली 1 लाख 44 हजार 30, उमरिया 1 लाख 28 हजार 750, सीधी 1 लाख 26 हजार 950।
- मऊगंज 97 हजार 491, अनूपपुर 97 हजार 420, दमोह 82 हजार 875, नरसिंहपुर 76 हजार 458, डिंडोरी 76 हजार 348, रायसेन 58 हजार 25, बैतूल 46 हजार 805, सीहोर 40 हजार 715, सागर 18 हजार 777।
- छिन्दवाड़ा 12 हजार 690, भिंड 2 हजार 396, विदिशा 1502, हरदा 1361, शिवपुरी 1246, मुरैना 237, अलीराजपुर 56 और झाबुआ जिले में 18 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।
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समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन 31 मार्च तक
- रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं।
- किसान स्वयं के मोबाईल से एमपी किसान एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये घोषित किया गया है।
- पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एम.पी. किसान एप पर भी की गई है।
- किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
- किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।
- किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।
- पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
- आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।
- पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा।
- किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
भुगतान प्रक्रिया और बैंक खाता – MP Dhan Kharidi 2025
किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश आधार लिंक खाते में भुगतान संभव न हो, तो पंजीयन के दौरान दिए गए अन्य खाते में भुगतान किया जाएगा। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे खातों को पंजीयन में मान्य नहीं किया जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक और अपडेट कराएं।
आधार सत्यापन और अन्य निर्देश –
पंजीयन और फसल विक्रय के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य है। सत्यापन मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा। पंजीयन तभी मान्य होगा जब किसान के भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम समान होंगे। किसी विसंगति की स्थिति में सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।