इस तारीख तक नहीं लिंक कर पाए अपना PAN नंबर तो बंद हो जाएगा आपका पैन और आधार कार्ड

By betultalk.com

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PAN-Aadhaar Linking : सरकार ने PAN और Aadhaar को लिंक करने की एक और डेडलाइन जारी की है और पैन कार्ड व आधार‍ कार्ड होल्‍डर्स को ये न‍िर्देश द‍िया है क‍ि इस आखिरी तारीख से पहले अपने दोनों दस्‍तावेजों को ल‍िंक कर लें. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद क‍िया जा सकता है.  अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें.

अगर आप इस नई शर्त में भी श्री और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं कर पाएंगे। श्री और आधार को लिंक करना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और यहां दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

कनेक्शन की आखिरी तारीख क्या है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर परिषद (सीबीडीटी) ने एक नई घोषणा जारी की है कि कुछ स्थायी नंबर धारकों (पैन) को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने आधार को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

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