बजरंग अखाड़ा के सदस्य समझा रहे यातायात के नियम
School News/मुलताई। नगर में हो रही सड़क दुर्घटना के कारण जागरूकता लाने के लिए युवाओं द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जय मां ताप्ती बजरंग अखाड़ा फव्वारा चौक मुलताई सेवा समिति के सदस्यों द्वारा विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल भगतसिंह वार्ड मुल्ताई में बच्चों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के नुकसान और दुर्घटना होने के बाद होने वाली कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जिसके तहत सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों ट्रैफिक चिन्हों की जानकारी और सड़क दुर्घटना होने के कारण ओर दुर्घटना से बचाव के तरीके , सड़क में चलने के नियमों की जानकारी विस्तार से दी गई। समिति के सदस्य कपिल खंडेलवाल ,पवन कोडले, अनिल पंवार,रोहित मराठा, कुणाल पवार ,आसाराम झलिये , अंकुर सोनी आदि ने बताया कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में 100 में से 40 प्रतिशत घटनाएं नाबालिक एवं बच्चों के वाहन चालने के कारण होती है जिससे वाहन मालिक पर आपराधिक मामला कायम होता है।
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जिसमें 3साल की सजा ओर 25000 रुपए तक का जुर्माना तथा दुर्घटना से होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करवाई जाती है। जिस नाबालिक से दुर्घटना हुई है उसका 25 साल की उम्र तक लाइनिंग एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।