PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत फसल बीमा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट से प्रीमियम की राशि काटी जाएगी। सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी सभी मध्यप्रदेश के बैंकों के नोडल कार्यालय को प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्केल ऑफ फाइनेंस का 1.5 फ़ीसदी प्रीमियम के रूप में देना होगा।
सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक द्वारा स्वत ही काट लिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों को सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह सभी ऋणी किसान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते, उन्हें बैंक में असहमति पत्र जमा करना होगा।
इसी के साथ सभी अऋणी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा, तभी उनकी फसल का बीमा हो पाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को किसी भी राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था से संपर्क करना होगा।
मध्य प्रदेश के लिए फसल बीमा योजना 2024 की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है (Fasal Bima Yojana)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- किसान निश्चिंत हो कर खेती कर पाएंगे, उनके मन में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का डर नहीं होगा।
- फसल बर्बाद होने के कारण बहुत से किसान खेती करना ही छोड़ देते थे, अब इस योजना के माध्यम से इस तरह के मामले बंद हो जाएंगे।
- देशभर के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
- किसानों को अपनी खरीफ फसल का 2 प्रतिशत रबी का 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों पर केवल 5 प्रतिशत ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा।
- योजना के तहत किसानों को 2 लाख रूपए तक की धनराशि मुआवज़े के रूप में दी जा सकेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि
PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है। प्रीमियम की राशि कुछ इस प्रकार है।
- खरीफ फसल के लिए: बीमित राशि का 2%
- रबी फसल के लिए: बीमित राशि का 1.5%
- सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए: बीमित राशि का 5%
Read Also : Ladli Behna Yojana के तहत 14वीं किस्त के 1250 रु जारी, अब इन्हें मिलेगा 450 रु में गैस सिलेंडर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया अपडेट
प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता (Fasal Bima Yojana)
- इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
- इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है।
- योजना में रजिस्ट्रेशन वह किसान भी करा पाएंगे, जो लीज या किरए की भूमि पर खेती करते हैं।
- देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा। जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम में आवेदन हेतु डाक्यूमेंट्स
- आवेदन करने वाले किसान का आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर खेती की जमीन आपके नाम है तो इसका खसरा नंबर, खाता नंबर के पेपर साथ में रखें। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है और किराए या लीज पर है तो उसका एग्रीमेंट (नोट: इसमे भी खेत का खसरा नंबर और खाता नंबर होना चाहिए)।
- किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख
- खेत में फसल की बुवाई की गई है, इसका सुबूत पेश करना होगा।
- फसल की बुवाई साबित करने के लिए किसान पटवारी या सरपंच से पत्र लिखवा सकते हैं।
- बैंक खाते की संपूर्ण जानकारी
- फसल का नुकसान होने पर मुआवज़े की रकम सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि
यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती हैं।
पी ऍम फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर (Fasal Bima Yojana)
गतिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
PM Fasal Bima yojana में अब तक जमा किया गया प्रीमियम
पिछले तीन सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह खरीफ फसल के लिए 2 फीसद, रबी फसल के लिए 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद है। लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है।