सर्विस लाईन काटकर चोरी की बिजली से चलाई जा रही थी आटा चक्की

By betultalk.com

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न्यायालय ने आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 45 हजार रूपए अर्थदंड से किया दंडित

Betul Samachar/मुलताई :- पारेगांव में सर्विस लाईन काटकर चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाई जा रही थी जिसे विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पकड़कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के अधिवक्ता जीजी घोड़े ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी जौलखेड़ा के सहायक प्रबंधक अभिषेक पन्द्रे द्वारा लाइनमेन गजेन्द्र ठाकुर के साथ पारेगांव में 11 जून 2020 को दोपहर 12.30 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि शेषु धुर्वे के द्वारा सर्विस लाइन काटकर सीधे 7.5 हार्सपावर की आटा चक्की चलाई जा रही है। कंपनी की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक सर्विस लाइन में कट लगाकर सीधे अनाधिकृत रूप से बिजली चोरी की जा रही थी। सहायक यंत्री ने मौके का पंचनामा बनाकर शेषु को 32 हजार 818 रूपए का बिल दिया। पंचनामा पर से शेषू के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवाद न्यायालय में पेश किया गया l

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न्यायधीश ने परिवाद में बिजली कंपनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, कंपनी के उप महाप्रबंधक संजय यादव, सहायक प्रबंधक अभिषेक पंद्रे तथा लाइनमेन के कथन, पंचनामा के आधार पर शेपू धुर्वे को विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास तथा 45 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अधिवक्ता जीजी घोड़े ने बताया कि प्रकरण में धारा 154 (5) के तहत आरोपी पर सिविल दायित्व का निर्धारण करते हुए आरोपी शेषु पर 29 हजार 818 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह की राशि 3 लाख 57 हजार 816 रूपए सिविल दायित्व के रूप में अवधारित की गई। उक्त राशि आरोपी के अदा नही करने पर बिजली कंपनी उसकी वसूली सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।

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