PM Kisan Yojana:- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में देश भर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये देगी, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय में लागू किया जाता है।
20वीं किस्त का वितरण
पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त, जो कुल मिलाकर ₹22,000 करोड़ थी, फरवरी में किसानों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी गई थी। इसका मतलब है कि अगला भुगतान जून 2025 में दिए जाने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जून 2025 में अगले महीने के आसपास जारी होने की उम्मीद है। 2000 रुपये की राशि तीन महीने के अंतराल में जमा की जाती है।
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लाभार्थी की स्थिति कैसे जांचें?
- वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर जाएं।
- पेज के दाईं ओर ‘अपना स्टेटस जानें’ पर क्लिक करें
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें
- ‘डेटा प्राप्त करें’ विकल्प चुनें
- आपकी लाभार्थी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी
लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘लाभार्थी सूची’ टैब पर क्लिक करें
- ड्रॉप-डाउन मेनू से विवरण चुनें, जैसे कि राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव
- ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ टैब पर क्लिक करें
- इसके बाद, लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी
आप हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं- 155261 और 011-24300606
PM KISAN के लिए आवेदन करने के चरण
- pmkisan.gov.in पर जाएँ।
- ‘नया किसान पंजीकरण’ पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें
- आवश्यक विवरण दर्ज करें और ‘हां’ पर क्लिक करें
- पीएम-किसान आवेदन पत्र 2024 में मांगी गई जानकारी भरें, इसे सहेजें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें
पीएम किसान पात्रता
- पीएम-किसान के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- भारतीय नागरिक
- खेती योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए
- छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए
- कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाला सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए