Betul Local News / शाहपुर :- घोड़ाडोंगरी नगर में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित की गई लोकेशन तथा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर इन दिनों शराब के ठेके संचालित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की मौन स्वीकृति होने के कारण तो इन ठेकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ही उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा बार बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है लेकिन आज दिन तक घोड़ाडोंगरी में शराब के ठेके के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में शराब के ठेके चलाने वालों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
देररात्रि तक ठेका चलाना हुआ आम
शराब के ठेकेदारों पर अधिकारियों की मेहरबानी प्रतिदिन रात्रि को देखने को मिलती है। रात्रि के समय निर्धारित समय के बाद में भी कई ठेकों पर शराब की सप्लाई बदस्तुर जारी रहती है। जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मानो जैसे अपनी आंखें बंद कर रखी है। अधिकारियों की उदासीनता का फायदा इस कदर तक उठाया जात रहा है कि रात्रि के समय 1 बजे भी इन ठेकों के आस-पास शराबियों की रौनक लगी रहती है।
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हाइवे स्टेट हाइवे से दूरी के नियम का भी नहीं दिया जा रहा है ध्यान
आबकारीविभाग के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी तथा स्टेट हाइवे से 250 मीटर की दूरी तय की गई है। लेकिन घोड़ाडोंगरी नगर स्थित शराब की दुकान स्टेट हाइवे बरेठा से छिंदवाड़ा जो घोड़ाडोंगरी होकर निकला है वहां मात्र स्टेट हाइवे से 50 फिट दूरी पर शराब दुकान स्थित होने के कारण आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।
निजी दुकान में खुली शराब दुकान पर भी नहीं हो रही कार्रवाई
स्टेट हाइवे पर निजी दुकान के साथ साथ ठेकेदार द्वारा शराब के स्टॉक के लिए गोदाम बना रखा है। जबकि नगर परिषद से दुकान को कमर्शियल करवाना होता है । लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ सब नियमो को दरकिनार कर चल रहा है । वहीं इस गोदाम में शराब की बिक्री की जा रही है। जिसके संबंध में अधिकारियों को सूचित भी किया गया। लेकिन अभी तक तो शराब की बिक्री बंद हुई है और ही इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं। जिसके कारण आस-पास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नियमों को ताक पर रखकर शराब के गोदाम से ही बेची जा रही शराब।
ईस दुकान या मकान का कोई रिकॉड नगर परिषद में उपलब्ध नहीं हे में आज मीटिंग में आया हु कल जाकर मकान टैक्स और कमर्शियल उपयोग हो रही दुकाम व गोदाम का नियम अनुसार नोटिस जारी किया जाएगी
के एस यूईके
सीएमओ नगर परिषद घोड़ाडोंगरी