BETUL NEWS / आमला :- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निश्चल झारिया के व्दारा जिले में सूदखोरी मामले की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था , दिनांक 25.09.2024 को थाना आमला पर फरियादी प्रशांत पिता मनोज सागरे ने रिपोर्ट किया कि हेमंत बाथरी उर्फ सम्मी पिता सुनील बाथरी निवासी बस स्टैण्ड़ आमला से एक लाख रूपये ब्याज पर लिये गये , हेमंत बाथरी के व्दारा 2 प्रतिशत ब्याज पर रूपये दिये गये थे , हेमंत बाथरी ने फरियादी प्रशांत सागरे को डरा धमकाकर 30-40 प्रतिशत हर महिने के हिसाब से कुल 2.80 लाख रूपये ब्याज बसुल किये गये । फरियादी प्रशांत की रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत उर्फ सम्मी बाथरी के विरूध्द थाना आमला में म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3,4 तथा मध्यप्रदेश साहूकार (संसोधन) अधिनियम 2020 की धारा 2(ख) तथा 351(2) बी एन एस का अपराध पंजीबद्द कर विवेचना मे लिया गया । आरोपी हेमंत उर्फ सम्मी बाथरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा ।
थाना प्रभारी आमला सत्यप्रकाश सक्सेना ने बताया कि सूदखोरी के खिलाफ हमारी लडाई जारी रहेगी । हम आम जनता से अपील करते है कि वे सूदखोरों के चंगुल में न फंसे और पुलिस को सूचित करें ।
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