न्यायालय ने किया वाद खारिज
Betul News/मुलताई । नगर के नेहरू वार्ड में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत प्रस्तावित पार्क निर्माण को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। न्यायालय द्वारा वाद प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किए जाने के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया।
नगर पालिका मुलताई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया कि वर्ष 2024 में वादी मो. जुनैद द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने हेतु स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।स्थगन आवेदन निरस्त होने के बाद नगर पालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना अंतर्गत प्रस्तावित पार्क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके बावजूद वाद न्यायालय में लंबित रहा, किंतु वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उसकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण न्यायालय ने वाद को अदम पैरवी में खारिज कर दिया।न्यायालय के उक्त आदेश के बाद अब पार्क निर्माण से संबंधित विवाद समाप्त हो चुका है।
Betul Ki Taja Khabar: 23 वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया बरगद का पेड़ कटने की कगार पर

