रजिट्रेशन अवधि समाप्त होने के बाद भी सड़को पर दौड़ रहे कबाड़ वाहन
Betul News / आमला :- शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्राली ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया है। मिट्टी, गिट्ट्री, रेत, ईंट लादकर ड्राइवर इतनी तेजी से सड़कों पर ट्रैक्टर ट्राली चलाते हैं कि हर वक्त दुर्घटना होने का डर बना रहता है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली बिना परिवहन विभाग में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराए चल रहे है। इनके लिए शहर में नो इंट्री को कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली शहर में कहीं भी किसी भी समय दिख सकती है। भले ही सड़क पर जाम लग जाय या किसी को दिक्कत हो, इससे न ट्रैक्टर चालकों को मतलब है और न ही यातायात विभाग को। जिला परिवहन विभाग में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक कागजों में ये ट्रैक्टर-ट्राली कृषि कार्य के लिए हैं, लेकिन इनका ज्यादातर इस्तेमाल सड़कों पर माल ढोने में किया जा रहा है।
अवधि समाप्त दौड़ रहे कबाड़ वाहन (Betul News )
गौरतलब है की परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार वाहन के पंजीयन के 15 वर्ष तक की अवधि है जबकि नगर सहित बोरदेही खेड़लीबाजार मोरखा मे 15 साल अवधि से भी पुराने ट्रेक्टर ट्रालिया बिना फिटनेस बगैर बीमा कागजातो के संचालित किये जा रहे है इसके अलावा वैंन पुरानी कार जीप अन्य वाहन पंजीयन अवधि समाप्त होने के बावजूद सड़को पर दौड़ रहे है।
कबाड़ी ओमनी वैंन मे ढो रहे कबाड़
आलम यह है नगर सहित ग्रामीण अंचलो मे कबाड़ का धंधा करने वाले कबाड़ी लोग पुरानी ओमनी वेंनो मे भारी मात्रा मे कबाड़ खुलेआम ढो रहे है सुबह से देर रात तक कबाड़ी पुराने कबाड़ वैंन जिनका पंजीयन व्यक्तियों के बैठने के लिए कराया गया उनमे कबाड़ लाया पहुंचाया जा रहा है जिससे कभी भी कोई दुर्घटना सड़को पर हो सकती है।
यह भी पढ़िए : Betul Crime News – शराब के नशे में धुत पिता ने अपने 4 साल के बेटे को सड़क पर पटककर मार डाला
बिना नंबर लिखवाए चलते है (Betul News)
शहर में चलने वाले अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर नहीं लिखे हैं फिर भी शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे है । परिवहन विभाग टिम द्वारा वर्षो से चेकिंग भी नही की जा रही है जिसके कारण ऐसे वाहन चालकों के हौसले बुलंद है
कार्रवाई का क्या है नियम
परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी वाहन एजेंसी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वाहन स्वामी ट्रैक्टर ले जा सकता है। बिना नंबर लिखवाए कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती है। बिना नंबर लिखवाए गाड़ी चलने पर इंश्योरेंस नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अलग मामलो मे हजारों रुपयों का जुर्माना लगता है लेकिन आर टी ओ विभाग की लापरवाही के चलते यातायात नियमों की धज्जिया उड़ाई जा रही है।