Betul Samachar/मुलताई। लोन की राशि अदा नहीं करने पर कोर्ट ने एक बकायेदार को जेल भेज दिया। श्रीराम फाईनेंस के ब्रान्च मैनेजर विशाल अतुलकर एवं कलेक्शन मैनेजर परितोष चंदात्रे ने बताया कि विजय भुमरकर वल्द श्याम भुमरकर निवासी चिखलीखुर्द तहसील मुलताई जिला बैतूल ने वाहन क्रमांक एमपी 48 आर 0760 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंस कराया था, बाद में उसके द्वारा फाईनेंस की बकाया 90 हजार 962रू की राशि अदायगी नहीं की गई। जिसके बाद श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने विजय भूमरकर के विरूद्ध वसूली प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुलताई में प्रकरण लगाया । न्यायालय ने विजय भुमरकर को पर्याप्त अवसर दिया फिर भी फाईनेंस कंपनी की राशि जमा नही की जिसके बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने विजय भुमरकर को सिविल जेल कारावास हेतू आदेश पारित कर जेल भेजा । श्रीराम फाईनेंस कंपनी की ओर से प्रकरण की पैरवी के लिए पैनल के अधिवक्ता संदीप भार्गव एवं रामप्रकाश यादव ने उपस्थित होकर पैरवी की ।
Betul Samachar: लोन की राशि अदा नहीं की तो कोर्ट ने भेजा जेल
Published on:

