Betul Ki Khabar/मुलताई । सूचना के अधिकार के तहत जनपद शिक्षा केंद्र मुलताई से आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देने का मामला सामने आया है। अधिकारी द्वारा नए नियमों का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक रामचरण मालवीय द्वारा जनपद शिक्षा केंद्र मुलताई से सूचना के अधिकार के तहत मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण से संबंधित निरीक्षण और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह जवाब दिया गया कि निजी शिक्षण संस्थानों को शासन से किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ग्रांट नहीं मिलती, इसलिए इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जनपद शिक्षा केंद्र के इस जवाब ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के तहत यदि किसी भी संस्था को मान्यता या नवीनीकरण दिया जाता है, तो उसका निरीक्षण एवं सत्यापन आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ऐसे में जानकारी न देना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। बताया जा रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जनपद शिक्षा केंद्र के अधिकारी द्वारा इस तरह से पल्ला झाड़ना नियमों के विपरीत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में जनपद शिक्षा केंद्र मुलताई के अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।पूरे मामले में आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा रही है। जिसमें देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं।
Betul Ki Taja Khabar: अक्षय तृतिया पर्व पर किया शरबत का वितरण
इनका कहना है
जिस संबंध में जानकारी मांगी गई है उसे नए नियमों के तहत नहीं दिया जा सकता है।
आशीष शर्मा बीआरसीसी मुलताई

