BETUL NEWS / आमला :- अपर सत्र न्यायाधीश आमला ने ग्राम सोनारगोंदी के कृषक लखन यादव की गन्ना तोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद पर रंजिश रखने के कारण हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹1000 रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया है अमन पिता सुरेश तेलंगे कुणाल पिता रामकिशोर शिव पिता रतन यदुवंशी तीनों ने मिलकर कृषक लखन के खेत पर जहां वह बैल बांधता था वहीं नदी के किनारे उसकी गला घोटकर और मारपीट कर हत्या कर दी थी यह घटना पास रहने वाले सुनील ने देखी थी किंतु भय के मारे घटना किसी को नहीं बताई पुलिस ने विभिन्न एंगल से मामले की जांच की तो पता चला कि कुछ दिन पहले लखन का आरोपी गण से खेत में से गन्ना तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था उस समय आरोपीगण ने लखन को धमकी दी थी 30 दिसंबर 2020 को मृतक गेहूं पीसने के लिए आटा चक्की पर गया था I
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वह वापस नहीं लौटा जब परिजनों ने उसे ढूंढा वह नहीं मिला 31 दिसंबर 2020 को उसकी लाश नदी में मिली थी घटना की शिकायत मृतक के पुत्र ने थाना बोरदेही में दर्ज की पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच जांच के दौरान पता चला कि सुनील ने तीनों आरोपीगण को लखन की हत्या करते हुए देखा है अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील जगदीश परतें मृतक के परिवार की ओर से वकील राजेंद्र उपाध्याय ने विशेष अनुमति लेकर पक्ष रखा न्यायालय में सुनील मृतक की पत्नी उसके पुत्र और अन्य परिजनों की गवाही प्रस्तुत की डॉक्टर अशोक नरवरे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में जो कथन दर्ज किए और सुनील ने जो अपनी आंखों से घटना देखना बताया उसे आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त गण को धारा 302 34 में दोषी पाते हुए निर्णय में लिखा है कि मामूली विवाद में इस प्रकार हत्या करना समाज में भय व्याप्त करता है आरोपी गण का आचरण अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए यदि आरोपी को न्यूनतम दंड से दंडित किया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को 302 भारतीय दंड सहित के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थ दंड से दंडित किया I