PM Matru Vandana Yojana:- महिलाओं के लिए सरकार कई तरह की स्कीम्स चलाती है. पीएम मातृ वंदना योजना (PM Matru Vandana Yojana- PMMVY) भी उनमें से एक है. ये स्कीम महिलाओं को मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) देने के लिहाज से चलाई जाती है. पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 3.9 करोड़ महिलाओं को इस योजना के जरिए मातृत्व लाभ मिला है. इसके लिए सरकार ने 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Union Ministry of Women and Child Development-WCD) ने बुधवार को खुद इसकी जानकारी दी है. आइए आपको बताते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम कैसे और किन महिलाओं को फायदा पहुंचाती है.
क्या है PMMVY
गर्भवती महिलाओं और फीड कराने वाली माताओं (PW&LM) को वित्तीय सहायता देने के मकसद से साल 2017 में शुरू किया गया था. योजना के तहत पहली संतान के लिए लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹5,000/- की नकद सहायता दी जाती है. इसके अलावा, जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव (अस्पताल में प्रसव) के बाद स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कुल मिलाकर एक महिला को औसतन ₹6,000/- की राशि प्राप्त होती है. अगर दूसरी बार गर्भवती होने पर महिला बेटी को जन्म देती है तो एकमुश्त 6000 रुपए दिए जाते हैं. हालांकि दूसरी बार में ये पैसा सिर्फ बेटी के जन्म पर ही मिलता है.
किन महिलाओं को मिलता है फायदा, समझें नियम और शर्तें
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित महिलाएं.
- आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से दिव्यांग (विकलांग) महिलाएं.
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारक महिलाएं.
- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत आयुष्मान भारत की लाभार्थी महिलाएं.
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं.
- किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान.
- मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड धारक महिलाएं.
- जिन महिलाओं के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है.
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), सहायिका (AWH) और आशा कार्यकर्ता (ASHA).
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं.
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य श्रेणी की महिलाएं.
इनको नहीं मिलेगा फायदा
वे गर्भवती महिलाएं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में नियमित रूप से कार्यरत हैं या किसी अन्य कानून के तहत पहले से ही इसी तरह के लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
महिलाएं कैसे ले सकती हैं फायदा
पात्र महिला के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं. इसके अलावा महिलाएं सीधे PMMVY पोर्टल से भी फॉर्म भर सकती हैं. इसका URL https://pmmvy.wcd.gov.in है.
सोनिया गांधी के सवाल पर सरकार ने जारी किया आंकड़ा
पीएम मातृ वंदना योजना से 3.9 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचने की जानकारी सरकार ने सोनिया गांधी के इस स्कीम पर उठाए सवाल के बाद दी है. दरअसल बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ में भारी गिरावट आई है.
सरकार ने X पर पोस्ट करके दिया जवाब
सोनिया गांधी के सवाल के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘2010 से 2014 के बीच लगभग 16 लाख महिलाओं को 730 करोड़ रुपए की मातृत्व लाभ राशि प्राप्त हुई’. बयान में कहा गया है कि 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आरंभ के बाद से सरकार ने लगभग 18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर 3.90 करोड़ महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया है.