Property News :- मप्र में स्टाम्प ड्यूटी की ऊंची दरों की वजह से यहां प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 9.5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी मप्र में ही है। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 3 फीसदी होने से प्रॉपर्टी खरीदी में ज्यादा राशि चुकानी पड़ रही है। महिलाओं के नाम पर जरूर स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी छूट है। लिहाजा, अब प्रॉपर्टी के ज्यादा सौदे महिलाओं के नाम पर होने लगे हैं।
देशभर में प्रॉपर्टी खरीद के लिए ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की पड़ताल की। सिक्किम में मूल निवासी के प्रॉपर्टी खरीदने पर सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सिक्किम के बाहर की कोई कंपनी या संस्था यहां प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करती है तो उससे भी मूल निवासी के बराबर ही स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन चार्ज 4% की जगह 9% लेते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि वे कई बार सरकार से स्टाम्प ड्यूटी को कम करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार ड्यूटी घटाए तो इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। आम आदमी को भी फायदा होगा।
राज्य | स्टाम्प ड्यूटी | रजिस्ट्रेशन |
मध्य प्रदेश | 9.50 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
राजस्थान | 8.8 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
केरल | 8 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
बिहार | 8 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
यूपी | 7.5 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
छत्तीसगढ़ | 6.6 प्रतिशत | 4 प्रतिशत |
कर्नाटक | 6 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
ओडिशा | 5 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
आंध्र प्रदेश | 5 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
झारखंड | 4 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
असम | 8.25 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
तेलंगाना | 7.5 प्रतिशत | 0.50 प्रतिशत |
महाराष्ट्र | 6 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
हरियाणा | 7 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
तमिलनाडु | 7 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
त्रिपुरा | 5 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
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खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है (Property News)
मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की खरीद पर लागू स्टाम्प ड्यूटी, शुल्क, कर, और उपकर देश में सबसे अधिक हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन वास्तविक बाजार मूल्यों से कहीं अधिक हैं। इस विसंगति के कारण खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है।
मनोज मीक, उपाध्यक्ष व प्रवक्ता क्रेडाई मप्र