Betul News: बैतूल में आज रेलवे कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे एक्ट के तहत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाया। रेलवे कोर्ट भोपाल ने यहां डेरा डाला हुआ था। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने बताया कि आज शुक्रवार को बैतूल रेलवे स्टेशन में रेलवे कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें आरपीएफ थाना बैतूल ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अभियान चलाया। इन मामलों में हुई कार्रवाई
थाना प्रभारी के अनुसार आज की गई कार्रवाई में मुख्य रूप से अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने के धारा 144 के 64 मामले, दिव्यांग कोच में यात्रा करने के धारा 155 के 29 मामले, फुटबोर्ड पर यात्रा करने के धारा 156 के 03 मामले तथा रेलवे परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने के धारा 147 के 22 मामले, ट्रेन में चेन खींचने के 07 मामले, नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन पार्क करने के 02 मामले तथा सार्वजनिक सूचना को विकृत करने के धारा 166 का 01 मामला सहित कुल 128 ऐसे मामले रेलवे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
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जहां सभी से कुल 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक विधाधर यादव, एएसआई देशमुख, सोबरन सिंह, श्रवण पवार, प्रधान आरक्षक फराह खान, कुलवंत, मदनलाल, पासवान, आरक्षक मंजीत, बोसोंदर, धर्मेंद्र, महिला आरक्षक ताप्ती की भूमिका रही। आरपीएफ बैतूल द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर सजा दिलाई गई है।