Ration Card Holder :बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब राशन कार्ड धारक 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पहले आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी।
दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार राशन प्रणाली से जुड़े प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च 2025 के भीतर आधार लिंक कराने की अवधि तीन महीने बढ़ाने का निर्णय लिया था। समय पर केवाईसी नहीं कराने पर नाम कट जाएगा आधार लिंक करने के लिए राशन धारकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, वे किसी भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीलर के यहां रखे गए एपिक डिवाइस के माध्यम से आधार सीडिंग (ईकेवाईसी) करा सकते हैं।
अगर राशन धारक निर्धारित तिथि तक आधार से टीकाकरण नहीं कराता है तो राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इन सदस्यों के आधार पर खाद्यान्न का लाभ प्राप्तकर्ता के परिवार को नहीं दिया जाएगा। अगर राशन कार्ड के किसी भी सदस्य का आधार 30 जून के भीतर नहीं बनता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा (1 जुलाई 2025 से प्रभावी) और उसे खाद्यान्न का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर लाभार्थी दूसरे राज्य में रहता है, तो उसे आधार बनवाने के लिए अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अपने नजदीकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टोर पर जाकर ई-पॉस मशीन के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC
राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।
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राशन कार्ड e-KYC ऑनलाइन कैसे पूरा करें
- अपने राज्य की आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वेबसाइट खोलें, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म है।
- होमपेज पर सेवाओं या राशन कार्ड मेनू में आपको “राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी” सेगमेंट या इसी तरह का ऑप्शन दिखेगा। उसमें जाएं।
- अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर (परिवार के मुखिया या संबंधित सदस्य का) यहां दर्ज करें।
- अपने आधार अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए अपने फोन पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
- डिटेल दर्ज करने के बाद, आपको अपने e-KYC के पूरा होने वाला एक मैसेज मिलेगा।