रविन्द्र आत्महत्या मामले में आरोपी रंजीत अभी भी फरार, 4 दिसंबर तक अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी

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Betul Latest News: भाजपा नेता रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में भगोड़े भाजपा नेता के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि वह 4 दिसंबर तक पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी।

थाना सारनी टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि बगडोना निवासी रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में मृतक के सुसाइड नोट में 10 लोगों के नाम दर्ज थे। इस मामले में एसपी निश्चल एन झारिया के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेष 4 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। फरार आरोपियों पर रखे गए इनाम की राशि बढ़ाकर 5 हजार कर दी गई है।

भाजपा नेता रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में भगोड़े भाजपा नेता के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि वह 4 दिसंबर तक पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी।

थाना सारनी के टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि बगडोना निवासी रविन्द्र देशमुख के आत्महत्या मामले में मृतक के सुसाइड लेटर में 10 लोगों का जिक्र किया गया था। इस मामले में एसपी निश्चल एन झारिया के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। शेष 4 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। फरार आरोपियों पर रखे गए इनाम की राशि बढ़ाकर 5 हजार कर दी गई।

रंजीत के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई

आरोपी रंजीत सिंह घटना के बाद से ही फरार है। वह लगातार अपनी उपस्थिति छिपा रहा है। टीआई देवकरण डेहरिया द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। न्यायालय ने आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ धारा 84 भादंसं के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायालय ने आरोपी को 4 दिसंबर तक पेश होने के आदेश दिए। यदि वह समय पर पेश नहीं होता है तो इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी।

आरोपी पत्रकार की मान्यता निरस्त

इस मामले में आरोपी प्रमोद गुप्ता मान्यता प्राप्त पत्रकार था। मामले की गंभीरता और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होने के कारण जनसंपर्क कार्यालय भोपाल द्वारा उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई।

घटना के बाद से आरोपी रंजीत सिंह फरार है। लगातार अपनी मौजूदगी छिपा रहा है। टीआई देवकरण डेहरिया द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कोर्ट ने आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 84 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया। अगर वह समय पर पेश नहीं होता है तो वह इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मानते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

आरोपी पत्रकार की मान्यता निरस्त

इस मामले में आरोपी प्रमोद गुप्ता मान्यता प्राप्त पत्रकार था। मामले की गंभीरता और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होने के कारण जनसंपर्क कार्यालय भोपाल द्वारा उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई।

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