30 साल पहले पंचायत ने की थी नीलाम, दुकानदारों के बेदखली के आदेश जारी
BETUL NEWS / आमला :- आमला जनपद के बोरदेही में 30 साल पहले पंचायत द्वारा नीलाम कर किराए से दी गईं 24 दुकानों का आवंटन कलेक्टर ने निरस्त कर दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस मामले में बेदखली की कार्रवाई का आदेश दिया है। जिस पर सीईओ में एसडीएम आमला और सीईओ जनपद को कार्रवाई के (शुक्रवार) आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने दो दिन पहले कलेक्टर कोर्ट में चले इस मामले पर आदेश जारी किया है। जिसमें 30 साल पहले पंचायत द्वारा आवंटित की गई दुकानों को आवंटित करने की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता संदीप वाईकर ने शिकायत की थी कि पंचायत में एक ही परिवार को दो-दो दुकानें आवंटित कर दी हैं। मामले का कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण भी चलाया गया। जिसमें 30 साल के दौरान रहे सरपंचों, सचिव, सहायक सचिव और 24 दुकानदारों को पार्टी बनाया गया था।
कलेक्टर ने यह किया आदेश
दुकानों के आवंटन के संबंध में यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत बोरदेही द्वारा अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों एवं नियमों के तहत दुकानों का आवंटन नीलामी नहीं की गई है। दुकानें आवंटन के पहले विहित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बोरदेही, जनपद पंचायत आमला द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर 24 दुकानों का इकरारनामा तैयार कर किराए पर दिया जाना विधि विपरीत होने से उन्हें निरस्त किया जाता है। इस विधि विपरीत कार्रवाई के लिए संबंधित सचिव के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
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विवेचना के आधार पर सभी 24 दुकानों को बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।
सीईओ जिला पंचायत ने आज भेजा पत्र
कलेक्टर के आदेश के बाद सीईओ जिला पंचायत ने एसडीएम आमला और सीईओ जनपद को पत्र भेजा है कि वे 24 दुकानों को बेदखली संबंधी पारित आदेश का पालन कराएं।