Betul News: भैंसदेही पुलिस द्वारा नये कानून के बारे में लोगों को अगवत कराया जा रहा है। नगर के बस स्टैंड पर बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जानकारियां भी दी गई। जिसमें मुख्य रूप से एसडीओपी भूपेंद्र सिंह मौर्य, अंजना धुर्वे सहित गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि गन पत्रकार गण मौजूद रहे। इसके पूर्व जनपद सभा कक्ष में बैठक आयोजित की। जिसमें 1 जुलाई से कानून में हुए बदलावों की संपूर्ण जानकारी दी गई। थाना प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया कि आईपीसी में 511 धारा थी 25 दिसंबर 2023 को संसद में पारित विधेयक में भारतीय न्याय सहिता 2023 नाम दिया है । 1 जुलाई से जो भी अपराध की कायमी होगी वह भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत होगी। थाना प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया कानून वही है, धाराओं का क्रम इधर से उधर किया है। अब 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं रखी हैं। जबकि सीआरपीसी में पूर्व में 484 धारा थी अब 531 धारा हो गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की दो धाराएं बढ़ी हैं। नए कानून में एफआईआर ऑनलाइन होगी। भैंसदेही पुलिस द्वारा नगर के बस स्टैंड पर आम जन को नये कानून संपूर्ण जानकारी दी गई।
Betul News: नए कानूनों के बारे में विस्तार से दी जानकारी
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