Betul News Today: मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित जयवंती हक्सर कॉलेज में सामने आए घोटाले के आरोपियों की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 1.75 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में कॉलेज अधिकारी रिंकू पाटिल और संचालक दीपेश दहेरिया ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। दोनों आरोपियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। 17 दिसंबर 2024 को उन पर गंज थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 420, 467, 468, 409, 471, 120-बी के साथ धारा 13 पैरा 1 पत्र 2 के तहत मुकदमा चलाया गया। वकील ने कहा- वह इसमें शामिल थे बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है। वकील रिंकू पाटिला ने कहा कि उनके मुवक्किल ने किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं किया और न ही उनके खाते में कोई संदिग्ध राशि जमा हुई है। वहीं, वकील दीपेश दहेरिया ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वह जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों पर सीधे तौर पर बड़ी राशि के गबन का आरोप है। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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