Breaking News : नकली नोट खपाने वालों दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा

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ग्रामीणों ने पकड़कर किया था पुलिस के हवाले, जब्त किए थे नकली नोट

बैंक प्रेस नोट देवास और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक ने भी की थी नकली नोट की पुष्टि

Breaking News / भैंसदेही (मनीष राठौर) :- दो आरोपियों द्वारा ग्रामीण अंचलों में नकली नोट खपाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था। पुलिस जांच-पड़ताल में आरोपियों के पास से नकली नोट भी बरामद किया गया था वहीं उन्होंने इसे बनाना भी स्वीकार किया था। पूरे प्रकरण को पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल ने नकली नोटों की कूटरचना कर उन्हें बाजार में असली के रूप में खपाने वाले आरोपी महेश राकडे पिता शिवप्रसाद राकडे (34) निवासी बच्चा जेल चौक, प्रताप वार्ड, टिकारी, बैतूल को धारा 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी) भादवि में दोषी पाते हुए 5- 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से एवं आरोपी वीरेन्द्र पांडे पिता दुर्गाप्रसाद पांडे (43) निवासी-मेघनाथ मोहल्ला, प्रताप वार्ड, टिकारी, बैतूल, म.प्र. को धारा 489 सी भादवि में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

बाजार में चला रहे थे नोट

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28 जनवरी 2020 को मंगलवार के दिन फरियादी रामराव शिवनकर ने आमला रोड झललार पर साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाई थी उसकी दुकान पर शाम करीब 5:45 बजे एक व्यक्ति आया और उसने दुकान से 50 रुपये का लहसुन खरीदा और उसे 200 रुपये का नोट दिया। फरियादी रामराव ने उसे 150 रूपये वापस किये और उस 200 रुपये के नोट को देखा तो वह नोट उसे असली जैसा नहीं लगा। इस पर उसने पड़ोसी दुकानदार शिवम्स साहू व विनोद राठौर को वह नोट दिखाया। उन्होंने उस नोट का असली नोट से मिलान करके देखा तो उक्त नोट में बीच में धातु का चमकदार तार नहीं था व नोट की खाली जगह में गाँधी जी की फोटो दिखाई नहीं दे रही थी। इस पर इन लोगो उक्त नोट देने वाले व्यक्ति को रोका तो वह भागने लगा।

ग्रामीणों ने पकड़कर किया था पुलिस के सुपुर्द

उन्होंने बाजार की भीड़ में उस व्यक्ति को मुश्किल से पकड़ा व नाम पता पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम महेश पिता शिवप्रसाद राकडे, निवासी बैतूल होना बताया। महेश ने उनसे कहा कि वे अपने पैसे रख ले और उसे छोड़ दें। इसके बाद फरियादी रामराव, दुकानदार विनोद व शिवम आदि लोग महेश राकडे को थाना झल्लार लेकर आये तथा घटना की सूचना पुलिस को दी। फरियादी रामराव की सूचना के आधार पर थाना झल्लार में अभियुक्त महेश राकडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। प्रकरण के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त महेश द्वारा फरियादी रामराव को दिया गया कूटरचित 200 रुपये का नोट जब्त किया गया। अभियुक्त महेश की तलाशी लिए जाने पर उसके पास 200 रुपये के दो नकली नोट एवं उसकी जैकिट में 50 रुपये पाए गए, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

पुलिस ने देवास और नासिक प्रेस से कराई थी जांच

अन्वेषण के दौरान पाया गया कि अभियुक्त महेश और वीरेंद्र मिलकर नकली नोट छापने और उन्हें असली के रूप में खपाने का काम करते थे। घटना दिनांक को अभियुक्त महेश और वीरेन्द्र नकली नोट… खपाने के लिए आमला रोड झल्लार में आये थे वहां पर अभियुक्त महेश को नकली नोट चलाते हुए लोगो पकड़ लिया था और अभियुक्त वीरेन्द्र मौका पाकर वहां से भाग गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त वीरेंद्र के कब्जे से एक 200 रुपये का नकली नोट जब्त किया। पुलिस ने प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी से जब्त नोटों की जाँच बैंक प्रेस नोट देवास एवं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र से करायी तो उक्त नोट नकली होना पाए गए थे।

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5-5 साल की सजा और जुर्माने की सुनाई सजा

प्रकरण की अन्य आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल द्वारा किया गया और प्रकरण में म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल मनवीर सिंह ठेनुआ ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये गए।अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर अभियुक्त महेश राकडे पिता शिवप्रसाद राकडे, प्रताप वार्ड, टिकारी, बैतूल को धारा 489ए, 489बी, 489 सी, 489डी भादवि में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से एवं आरोपी वीरेन्द्र पांडे पिता दुर्गाप्रसाद पांडे निवासी-मेघनाथ मोहल्ला, प्रताप वार्ड, टिकारी, बैतूल, म.प्र. को धारा 489 सी भादवि में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है

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