आखिरी मौका! टैक्स बचाने के लिए सेक्शन-10 का जादू आजमाएं,इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक

By Shrikant Tripathi

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आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने आखिरी समय में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और 80C के अलावा और भी टैक्स बचाने की चिंता कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 पर एक नजर डालनी चाहिए। यह आपको पुरानी व्यवस्था में टैक्स बचाने में काफी मदद कर सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत कई उपधाराएं हैं। ये सभी उपधाराएं आपको अलग-अलग इनकम टैक्स छूट देती हैं। इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस, लीव अलाउंस और दूसरे खर्चों पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है।

हाउस रेंट अलाउंस पर छूट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत आपको हाउस रेंट अलाउंस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसमें शामिल है कि आपको सैलरी के रूप में कितना हाउस रेंट मिला, आपने कितना किराया दिया, क्या आपने घर किराए पर लेने के लिए दलाल को कमीशन दिया, क्या आपके किराए के घर में मेंटेनेंस चार्ज था या आपने मेंटेनेंस में कुछ पैसे दिए और आपने अपने घर पर कोई कमीशन नहीं दिया। रेंट एग्रीमेंट कितने का है? इन सबको जोड़कर आपकी टैक्स छूट की गणना की जाती है।

छुट्टियों पर टैक्स छूट

आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा ‘लीव ट्रेवल अलाउंस’ (LTA) के रूप में भी मिलता है। इस पर भी आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(5) के तहत इनकम टैक्स राहत ले सकते हैं। LTA आपको घरेलू यात्रा के लिए मिलता है। इसमें आप अपने हवाई किराए, ट्रेन किराए और बस किराए पर दिए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। इसकी सीमा आपके नियोक्ता द्वारा आपके CTC के अनुसार तय की जाती है।

धारा 10 के तहत मिलने वाली अन्य रियायतें

आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत कई अन्य इनकम टैक्स छूट मिल सकती हैं। अगर आप उत्तर-पूर्व के अनुसूचित जनजातियों से हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। यहां धारा 10 की अन्य टैक्स छूटें हैं…

धारा 10(26) के तहत त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति करदाताओं को राज्य में किसी भी स्रोत से अर्जित आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें डिविडेंड और ब्याज आय भी शामिल है।

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धारा 10(14)(i) के तहत अगर आप बिजनेस के लिए यात्रा, रिसर्च और दूसरी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं तो आपको इन खर्चों पर टैक्स बचत मिलती है।

धारा 10(11) के तहत अगर आपने इस्तीफा दे दिया है या रिटायर हो गए हैं तो आपको प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज आय पर इनकम टैक्स छूट मिलती है।

धारा 10(14) के तहत आपके नियोक्ता की ओर से मिलने वाला इंटरनेट भत्ता टैक्स से छूट है। इसके तहत आपको फूड कूपन पर भी टैक्स छूट मिलती है।

Shrikant Tripathi

मेरा नाम Shrikant Tripathi है मैं लगातार 2 वर्षो से डिजिटल मीडिया में कार्य कर रहा हूँ। betultalk.com के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हूँ. खेती और देश की मुख्य खबरों में मेरी विशेष रूचि है. देश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए betultalk.com के साथ जुड़े रहे।

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